रायपुर, 25 जून। थाना पुरानी बस्ती में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपराध क्रमांक 17/2026 में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस ने कहा है कि नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

