कैबिनेट के कई अहम फैसले, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी

रायपुर। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बल, प्रलोभन या कपट से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।
कैबिनेट ने विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरण न्यायालय से वापस लेने की अनुशंसा को भी स्वीकृति दी। साथ ही अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुदान दरें तय की गईं। इसके तहत सोलर हाईमास्ट के लिए वर्ष 2024-25 व 2025-26 में 1.50 लाख रुपए तथा 2026-27 से निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1.50 लाख रुपए (जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा। घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र अनुदान तय किया गया है।
बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी देते हुए पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026, लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।
सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए नया कर्मचारी चयन मंडल बनाया जाएगा। वहीं राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट अकादमी व आधुनिक मैदान निर्माण के लिए 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।