रायपुर। न्यायालय के निर्देशों व NGT के नियमों का उल्लंघन कर रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई है। उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय एवं NGT के प्रावधानों का उल्लंघन कर रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी तारतम्य में आम जनता द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों के विरुद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखा फोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। इस पर 13 नवंबर को थाना सिविल लाइन, उरला, कोतवाली, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खमतराई, गुढ़ियारी, टिकरापारा, डीडी नगर एवं आजाद चौक क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखा फोड़ने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कुल 17 व्यक्तियों के खिलाफ ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से तेज आवाज वाले बड़े फटाखे जप्त कर संबंधित थानों में कार्रवाई की गई।

