रायपुर। परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना आयरन केजव्हील लगे ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर चालान बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए हैं। इन्हें डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन नियमों के विरुद्ध है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इससे सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाकर किसानों और वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी जाएगी।

