ओवररेटिंग मामले में आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

रायपुर। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की गंडई शराब दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही और कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम के आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने 240 रुपये मूल्य की तीन पाव देशी शराब 250 रुपये में बेचकर ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले। मामले में विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

रायपुर। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की गंडई शराब दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही और कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम के आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने 240 रुपये मूल्य की तीन पाव देशी शराब 250 रुपये में बेचकर ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले। मामले में विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।