सहाकारिता विभाग मे क्लर्क एवं चपरासी का नौकरी लगाने फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले दो आरोपियो का गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल


राजनांदगांव।थाना कोतवाली में प्रार्थी कमरूल हसन पिता महबूबल हसन उम्र 59 वर्ष निवासी बख्तावर चाल तुलसीपुर राजनांदगांव द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अनावेदक वसीम अहमद पिता मोह0 कादीर निवासी डोगरगांव एवं मोहसीन खान पिता अलीम खान निवासी छुरिया द्वारा दिनांक 22.06.2024 को इसके पुत्र को सहकारिता विभाग मानपुर मोहला मे क्लर्क एवं चपरासी की नौकरी लगवाने एवं इसकी पुत्री तसलीम हसन को मनरेगा विभाग मे नौकरी लगाने के नाम पर 4,00,000 रूपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 627/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व मे आरोपी के पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपी के निवास स्थान भेजकर मुखबीर की सूचना पर दोनो आरोपियो (01) मोहसीन खान पिता अलीम खान उम्र 33 साल साकिन वार्ड नं0 06 अहमद भाई वार्ड नगर पंचायत छुरिया थाना छुरिया जिला राजनांदगांव (छ0ग0) (02) वसीम अहमद पिता कादीर अहमद उम्र 32 साल साकिन वार्ड नं0 04 गायत्री मंदिर के पास डोगरगांव थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को घेराबंदी कर पकडा गया। पूछताछ पर अपराध कबूल किया गया। प्रकरण मे धारा 336, 338, 340, 3(5) बीएनएस समाहित कर आज दिनांक 14.01.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही मंें थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, प्र0आर0 शंभूनाथ द्विवेदी, मिलन साहू, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।