रायपुर। थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत स्थित दलदल सिवनी में सोमवार रात में# हुए डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपियों ने एक राय होकर गोकुल निषाद एवं जीतू की चाकू मारकर हत्या की थी। रंजिश हत्या का कारण बनी।
प्रकरण में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 148, 149, 302 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिल गिरफ्तार आरोपी त्रिशाल दुबे उर्फ प्रिंस (26 साल) एकता चौक दलदल सिवनी, दीपक साहू (20 साल) शासकीय स्कुल के पास डबरा गली दलदल सिवनी,धनेन्द्र साहू (24 साल) एकता चौक दलदल सिवनी,पारसमणी साहू उर्फ बोडा (22 साल) एकता चौक दलदल सिवनी और नागेश उर्फ लक्की गोस्वामी (19 साल) एकता चौक दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर हैं। आरोपी गोकुल नंदन साहू (19 साल) एकता चौक दलदल सिवनी घटना के दौरान घायल हो गया था। उपचार अस्पताल में जारी है। आरोपी को स्वास्थ्य ठीक होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा।
प्रार्थी झुरूराम निषाद ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि वह दलदल सिवनी बिजली ऑफिस के सामने रहता है। प्रार्थी 16 जनवरी की रात्रि अपने घर में था। रात्रि करीबन 10ः20 बजे शोरगुल सुनकर बाहर निकला तो वहां पर उपस्थित लोगों में किसी ने बोला कि गोकुलनंदन साहू और दीपक साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पुत्र गोकुल निषाद और जीतू को चाकू मारकर घायल कर दिए हैं। इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल रायपुर ले गए हैं। प्रार्थी अस्पताल जाकर देखा तो उसके पुत्र गोकुल निषाद के पेट, कमर व छाती में काफी चोट लगी थी एवं जीतू के सीने व पसली के पास चोट लगी थी। दोनों की मृत्यु हो चुकी थी।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट व थाना पंडरी की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों ने घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया था। टीम के सदस्यों ने आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कर घटना में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपियों ने रंजिश के कारण गोकुल निषाद व जीतू की हत्या करना बताया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रकरण में धारा 120बी भादवि.भी जोड़ी गई है।

