ट्रेक्टर को देते थे किराये पर, मिले रुपए से खरीदते थे दैनिक जरुरत के सामान
मोहला। नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा के निर्देशन एवं जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक वाय. पी. सिंह के मार्गदर्शन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल के दिशानिर्देश में उप पुलिस अधीक्षक ताजेश्वर दीवान के नेतुत्व में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। मदनवाड़ा थाना अंतर्गत नक्सलियों के बेनामी सम्पत्ति महिंद्रा ट्रेक्टर को जप्त किया गया। नक्सलियों द्वारा ठेकेदार से लेव्ही के बदले ट्रेक्टर खरीदवा कर माड़ में खेती किसानी कर रहे थे और बाद में नक्सली ट्रेक्टर को किराये पर चलाकर किराये से प्राप्त रुपए से दैनिक जरूरत के सामान खरीद रहे थे। पुलिस द्वारा नक्सलियों के लिए ट्रेक्टर खरीदने, उपयोग करने एवं वाहन खरीदी हेतु फर्जी दस्तावेज बनाने में संलिप्त 4 नक्सल सहयोगियो के ऊपर कार्यवाही किया गया है।जिला पुलिस ने प्रेसवार्ता का बताया कि उक्त समस्त घटना क्रम की सूचना मुखबीर के माध्यम से थाना प्रभारी मदनवाड़ा को पता चला तब मदनवाड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में डीआरजी-आईटीबीपी का सन्युक्त अभियान निकाल कर मुखबीर सूचना पर अरविंद तुलावी के घर रेड की कार्यवाही की गई । ट्रेक्टर को अरविंद तुलावी के द्वारा छुपाकर गट्टामेटा केकेड़ेहुर में रखा गया था जिसे विधिवत जप्ती की कार्यवाही की गई।गिरफ्तार आरोपियों में अरविंद तुलावी पिता मनीराम तुलावी उम्र 30 साल पता कारेकट्टा थाना मदनवाड़ा जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,पंचायत सचिव महेश मेश्राम पिता हिरामन मेश्राम उम्र 45 साल पता वार्ड न. 13 कोषाराव पारा थाना मानपुर जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, रामकिशन यादव पिता हरिसिंह यादव उम्र 50 साल निवासी वार्ड 45 बसंतपुर थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव और सुशील साहू पिता रामाधर साहू उम्र 54 साल निवासी तुलसीपुर जिला राजनांदगांव शामिल है जिनके ऊपर धारा विधि विरुध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10(क), 13, 17, 38(1)(2), 40, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 बी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।

