सात स्थानों पर परिवहन की अनुमति पूरे ब्लॉक में अवैध परिवहन जारी

बालोद/जिले के  विकासखंड मुख्यालय तथा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 7 स्थानों पर ही 7आवेदकों को खनिज विभाग द्वारा गत वर्ष फरवरी 2022 से आगामी मार्च 2023 तक की अवधि के लिए अवोदित भूमि पर से मात्र 16000 घन मीटर मुरूम को परिवहन करने की अनुमति प्रदान किया गया है इन 7 आवेदकों को जिन जिन को मुरूम परिवहन के लिए अनुमति प्रदान किया गया है जिसमें लगभग तीन निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदार फर्मो को को लगभग 9हजार घन मीटर मुरुम परिवहन की अनुमति प्रदान किया गया है।

जबकि डौंडीलोहारा विकास खंड अंतर्गत वर्तमान में लोक निर्माण विभाग,, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग,, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों में सैकड़ो निर्माण एजेंसी ठेकेदार कार्यरत है ऐसे में महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनिज विभाग से नजरें बचाकर कितना बड़ा खेल रायल्टी बचाने के लिए किया जा रहा है प्राप्त जानकारी अनुसार डौंडीलोहारा विकास के अंतर्गत कुल 7 लोगों को विगत फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक की अवधि में अलग-अलग अवधि के लिए मुरुम परिवहन की अनुमति प्रदान किया गया है।

डौंडीलोहारा विकासखंड के अंतर्गत प्राप्त जानकारी अनुसार सेवा सिंह ओबेरॉय एंड कंपनी को ग्राम डेंगरापार के खसरा नंबर 143/1रकबा 6.43 हेक्टेयर में 2000 घन मीटर मुरूम परिवहन की अनुमति 7 फरवरी 2022 से 6 मई 2022 तक की अवधि प्रदान किया गया था इसी तरह अमित जैन भिलाई को ग्राम संचारी के खसरा नंबर 164/1 रकबा13. 22हेक्टेयर में 3000 घन मीटर मुरुम परिवहन की अनुमति 17 फरवरी 2022 से 16 मई 2022 तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है इसी तरह जितेंद्र साहू को ग्राम कोड़गुड़ा के खसरा नंबर 277/1रकबा 0. 32हेक्टेयर में 1हजार घन मीटर मुरुम परिवहन की अनुमति 12जनवरी से 11मार्च तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

इसी तरह सिंघानिया इंटरप्राइजेज को ग्राम डेंगरापार व्यापार के खसरा नंबर सात रकबा 0.60हेक्टेयर में 4000 घन मीटर में परिवहन के अनुमति 29 दिसंबर 2022 से 28 मार्च 2023 तक की अवधि तक के लिए प्रदान किया गया है इसी तरह राजेंद्र कुमार सोनी को ग्राम टटेंगा के खसरा नंबर 87/2रकबा 0.61हेक्टेयर में 2000 घन मीटर मुरूम परिवहन की अनुमति 27 दिसंबर 2022 से 26 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है इसी तरह गौतम गुप्ता को कोड़गुड़ा के खसरा नंबर 817 ,,818तथा 812 /1रकबा 1.8 हेक्टेयर में 3000 घन मुरूम परिवहन की अनुमति 19 दिसंबर 2022 से 18 फरवरी तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है इसी तरह वीरेंद्र साहू को ग्राम डौंडीलोहारा के खसरा नंबर 673, 959 ,रकबा 2. 21 हेक्टेयर में 1000 घन मीटर परिवहन के अनुमति 23 दिसंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है ।

इन स्थानों में खनिज विभाग द्वारा प्रदान किया गया है उल्लेखनीय बात ये है की डौंडीलोहारा विकास खंड अंतर्गत 7स्थानो में ही मुरुम परिवहन की अनुमति खनिज विभाग द्वारा प्रदान किया गया है आमतौर पर देखने आ रहा है पूरे विकासखंड के अनेक ग्रामों में मुरूम खनन तथा मुरुम परिवहन का कार्य लगातार जारी है इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनिज विभाग से नजरें बचाकर लाखों रुपए की रायल्टी चोरी का काम खुलेआम जारी है जिस पर कार्रवाई की जरूरत है।कुछ स्थानों में तो बिना रॉयल्टी के मुरुम का खुलेआम परिवहन किया जा रहा है।